एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने से जमीन की मिल्कियत साबित नहीं होती. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नाम दर्ज होना केवल एक आधार हो सकता है.
from Zee News Hindi: India News https://ift.tt/vUjFYmy
Sunday, August 23, 2026
Home
india
Zee News Hindi: India News
राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने से नहीं मिलता मालिकाना हक, SC की अहम टिप्पणी; पलटा MP हाईकोर्ट का फैसला
राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने से नहीं मिलता मालिकाना हक, SC की अहम टिप्पणी; पलटा MP हाईकोर्ट का फैसला
Tags
# india
# Zee News Hindi: India News
Share This
About Unknown
Zee News Hindi: India News
Labels:
india,
Zee News Hindi: India News
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment